पॉस्को एक्ट एवं विधिक सहायता विषय पर सीएम राइज स्कूल देवास में विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित
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देवास 08 अगस्त 2024/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में सीएम राइज स्कूल देवास में पॉस्को एक्ट एवं विधिक सहायता विषय पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
शिविर में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्री उमाशंकर अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन ना चलाएं।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से तहसील न्यायालय तक विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की जाती है। संबंधित क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत विधिक सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति संपर्क विधिक सेवा प्राधिकरण कर सकता है।