लोक अदालत मे संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ उठावें    आयुक्त

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लोक अदालत मे संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ उठावें    आयुक्त
देवास। आगामी 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत मे संपत्तिकर, जलकर के बकाया करदाताओं को कर जमा कराने हेतु बकाया संपत्तिकर व जलकर के बिल तामिल करवाये जाने की समीक्षा आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा की जाकर राजस्व निरीक्षको, सहायक राजस्व निरीक्षको व उनके सहायकों से वार्डवार जानकारी ली गई। बैठक मे आयुक्त ने कहा कि संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों से घरों घर जाकर सम्पर्क करें तथा शनिवार 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत मे अपने बकाया करों की राशि एक मुश्त जमा कर नियमानुसार मिलने वाली छूट का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करें। आयुक्त ने बैठक मे कचरा संग्रहण शुल्क की राशि बकायादारों से वसुली करने की भी जानकारी ली। आयुक्त को राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक, प्रदीप शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ वार्ड के नागरिक कचरा संग्रहण शुल्क की राशि जमा नही कर रहे हैं। आयुक्त ने ऐसे वार्ड के रहवासियों से अपने घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को निगम की घरों घर आने वाली कचरा गाडीयों मे कचरा संग्रहित नही करने तथा सार्वजानिक स्थानों पर कचरा डालने पर चालानी कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये गये। आयुक्त ने सभी राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों व उनके सहायकों से कहा कि संत्तिकर व जलकर की वसुली हेतु सौंपे गये लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु वसुली के कार्यो पर फोकस कर लक्ष्यानुरूप वसुली करें। औद्योगिक ईकाईयों से संपत्तिकर की बकाया राशि की वसुली के लिए भी राजस्व अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिये। आयुक्त ने कहा कि जो करदाता अपने संपत्तिकर व जलकर की राशि लोक अदालत मे जमा नही करते है तो ऐसे करदाताओं पर न्यायालय के माध्यम से कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही नल कनेक्शन विच्छेद जैसी कार्यवाही भी की जावेगी। बैठक मे निगम उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया, उपयंत्री दिलीप मालवीया के साथ ही सभी राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक व उनके सहायोगी उपस्थित रहे।

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