आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करने, आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर पोस्टर फ्लेक्स लेकर प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित

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देवास जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करने, आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर पोस्टर फ्लेक्स लेकर प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित
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रैली जुलूस धरना स्थलों में अस्त्र – शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा अन्य हथियार लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित
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देवास 21 अगस्त 2024/ अनुसूचित जाति वर्ग एवं संगठनों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को लेकर ” कोटा में कोटा ” निर्धारित करने के निर्देश के विरोध में भारतबंद का आव्हान किया गया है , जिसके क्रम में राजनीतिक दल एवं अन्य संगठनों द्वारा जिले के विभिन्न भागों में रैली , जुलूस एवं ज्ञापन दिये जाने की योजना है । उक्त देशव्यापी आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया जैसे फेसबुक , व्हाट्स एप , एक्स . एसएमएस , इंस्टाग्राम आदि सोशल मिडिया के माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान सामान्य प्रक्रिया है लेकिन कुछ शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने , जातिगत विद्वेष फैलाने , सामाजिक सौहाद्र को ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है । इसी प्रकार प्रस्तावित रैली , जूलस एवं धरना स्थलों पर धार्मिक , सामाजिक एवं जातिगत भावनाओं को भड़कानें हेतु आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर , पोस्टर , प्लैक्स , होडिंग झंडे आदि लेकर प्रदर्शन किये जाने की संभावना बन सकती है । ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता है । ऐसी परिस्थितियों में यह तुष्टि होती है कि जिले में शांति , सुरक्षा व्यवस्था एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करने तथा रैली , जूलूस आदि के दौरान आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर पोस्टर फ्लेक्स आदि लेकर प्रदर्शन किये जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता देवास जिले की राजस्व सीमान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा -163 के आधीन निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति / संस्था विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक , व्हाट्स एप , एक्स , एसएमएस , इंस्टाग्राम सोशल मिडिया संसाधनों का उपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने , जातिगत विद्वेष फैलाने , सामाजिक सौहर्द को ध्वस्त करने सहित कोई भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचनाओं के आदान – प्रदान के लिए नहीं करेगा ।
कोई भी व्यक्ति / संस्था किसी भी वर्ग , धर्म एवं सम्प्रदाय विशेष संबंधी भडकाउ पोस्ट सोशल : मीडिया ( फेसबुक वाट्सएप , एक्स आदि ) के माध्यम से पोस्ट नहीं करेगा ना ही कोई व्यक्ति ऐसी किसी पोस्ट को लाइक या फारवर्ड करेगा । ग्रुप एडमिन इस बाबत सूचना अपने यूजर को दे देवें ।
किसी भी प्रकार के कट – आउट , बैनर , पोस्टर , प्लेक्स , होर्डिंग्स , झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म , व्यक्ति , सम्प्रदाय , जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भडकाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो , का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल ( निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
किसी भी भवन / सम्पत्ति ( सार्वजनिक अथवा निजी ) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भडकाऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा । रैली जुलूस धरना स्थलों इत्यादि में अस्त्र – शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा अन्य बोथरे हथियार जैसे लाठी डंडा इत्यादि , धारदार हथियार जैसे तलवार , भाला आदि लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । रैली , जुलूस धरना स्थलों इत्यादि में ज्वलनशील पदार्थों ( मिट्टी का तेल , पेट्रोल , तैजाब इत्यादि ) को लेकर चलना तथा उनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधति रहेगा । आतिशबाजी का प्रयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कोई भी व्यक्त्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा । संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी / राजस्व अधिकारी / नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करें । आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता , 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

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